पसान “धमकीबाज सट्टेबाज़ अंकुल साहू पर कानूनी डंडा! BNS 296-351(2) में मामला दर्ज”
पत्रकारों को दी खुली धमकी, अब सलाखों की बारी!

“पत्रकारों को दी गाली और धमकी… अब खुद पहुंचा थाने! सोशल मीडिया का गुंडा चढ़ा पुलिस के हत्थे”
कोरबा/पसान। सोशल मीडिया पर खुद को दबंग साबित करने की कोशिश करने वाला युवक आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। पत्रकारों को खुलेआम गालियां देने, धमकी भरे शब्द लिखने और डर का माहौल बनाने वाले अंकुल साहू के खिलाफ पसान थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब वही सोशल मीडिया स्टेटस, जिससे वह अपनी दादागिरी दिखा रहा था, उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है।


जानकारी के मुताबिक, आरोपी अंकुल साहू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पत्रकार समाज को निशाना बनाते हुए अभद्र भाषा और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। पोस्ट वायरल होते ही पत्रकार संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। शिकायत पुलिस तक पहुंची और स्क्रीनशॉट के आधार पर FIR क्रमांक 0140/2026 दर्ज कर ली गई।


पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 351(2) के तहत मामला कायम किया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपी सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी कथित दबंगई और अवैध गतिविधियों का प्रदर्शन भी कर रहा था।

मामले को और गंभीर बनाते हुए शिकायत में आरोपी के ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। पुलिस से उसके बैंक खातों, ट्रांजैक्शन और आर्थिक गतिविधियों की जांच की मांग भी की गई है।
पत्रकार संगठनों ने साफ कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को भी मीडिया कर्मियों को अपमानित करने, गाली देने या डराने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि अगर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो सोशल मीडिया अपराध और रंगदारी का अड्डा बन जाएगा।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरोपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।









